कलेक्टर अवनीश शरण ने बिलासपुर नगर निगम सहित पूरे जिले को जलाभाव ग्रसित घोषित किया

 बिलासपुर। जिले में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्ध सुनिश्चत करने हेतु छ.ग. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर ने  बिलासपुर, जिले के विकासखण्ड बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर एवं कोटा को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से  जलाभाव ग्रस्त घोषित किया है।उक्त अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत बिलासपुर जिले के उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रायोजन के लिए नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले तथा नगर पालिका निगम एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नही होगी। उन्हे केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।

जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित निम्मअधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र, अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर को राजस्व अनुविभाग बिलासपुर के लिए ,अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिल्हा को राजस्व अनुविभाग बिल्हा के तहत आने वाला क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.)मस्तूरी को राजस्व अनुविभाग मस्तूरी के तहत आने वाला क्षेत्र,अनुविभागीय अधिकारी (रा.)तखतपुर को राजस्व अनुविभाग तखतपुर के तहत आने वाला क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा को राजस्व अनुविभाग कोटा के तहत आने वाला क्षेत्र।

उक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

निर्मल माणिक/ प्रधान संपादक मोबाइल:- / अशरफी लाल सोनी 9827167176

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

सराफा दुकानों में खरीदी की आड़ में चोरी करने वाली शातिर महिलाएं गिरफ्तार,23 तोला सोना और डेढ़ किलो चांदी जब्त ,आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो कार भी बरामद

Mon Apr 7 , 2025
  इन्हें किया गया है गिरफ्तार 1. संजना साहू उर्फ रेखा तिवारी पति संजू तिवारी उम्र 36 वर्ष ,2. सीमा साहू पति गोलू साहू उम्र 30 वर्ष दोनो निवासी बहतराई थाना सरकण्डा, 3. अनिता साहू पति कोमल साहू उम्र 25 वर्ष,  4. कोमल साहू पिता सुखराम साहू उम्र 26 वर्ष […]

You May Like

Breaking News