भाजपा की मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी को हाईकोर्ट से फिलहाल अस्थाई राहत,

बसपा प्रत्याशी ने लगाई  याचिका त्रुटिपूर्ण होने के कारण वापस लिया लेकिन दुबारा लगाने की गुंजाइश

बिलासपुर, 5 फरवरी (देशबन्धु) । बीजेपी प्रत्याशी पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र  के दस्तावेजों को लेकर दायर याचिका वापस ले ली गई। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई के दौरान मामले में याचिकाकर्ता  बसपा प्रत्याशी ने याचिका वापस ले ली। जानकारी के अनुसार याचिका में गलत प्रतिवादी बनाने की वजह से इसे वापस लिया गया है।
जानकारी के अनुसार, मामले में याचिका दायर करने वाले बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने रिटर्निंग ऑफिसर की जगह इलेक्शन ऑफिसर को प्रतिवादी के बना दिया था। जिसके बाद विड्रॉल विथ लिबर्टी के तहत याचिका वापस  ली गई। गौरतलब है कि, समान आधार पर याचिका फिर से लगाई जा सकती है।
आगे क्या होगा?
याचिकाकर्ता आकाश मौर्य ने स्पष्ट किया है कि अब उनके पास पूजा विधानी से संबंधित सारे दस्तावेज उपलब्ध हो गए हैं। अब वे इन दस्तावेजों की जांच करने के बाद फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे साफ है कि यह मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि आगे  भी न्यायालयीन कार्रवाई की गुंजाइश बाकी  है।
राजनीतिक प्रभाव और संभावित परिणाम
चुनाव के दौरान इस तरह के विवादों का राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों पर असर पड़ता है। यदि याचिकाकर्ता दोबारा हाईकोर्ट में जाते हैं और कोई ठोस आधार मिलता है, तो यह पूजा विधानी और बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं, यदि अदालत से उन्हें राहत मिलती है, तो उनका राजनीतिक सफर बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा।
अब देखना होगा कि बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य अगली याचिका कब और किस आधार पर दायर करते हैं, और हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है।

निर्मल माणिक/ प्रधान संपादक ,मोबाइल:- 9827167176

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