
बिलासपुर । पत्रकार कालोनी मोड़ गौरवपथ में सत्रह माह पूर्व 63 शीशी नशीला कफ सिरप के साथ गिरफ्तार आरोपी अख्तर अली उर्फ छोटू को दोष सिद्ध पाते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीसी एक्ट) कु. पुष्पलता मारकंडे ने धारा 21 (सी) एन डी पी सी एक्ट के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है ।
न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक प्रकरण का अन्य अभियुक्त पवन मानिकपुरी फरार है उसके विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी है। घटना दिनांक13- अप्रैल 2024 को हेमु नगर बंधवापारा निवासी आरोपी अख्तर अली अपने एक साथी के साथ हीरो मेस्ट्रो क्रमांक सी०जी०-10-क्यू/1130 में उसलापुर स्टेशन की ओर से रिंग रोड नंबर 02 होते हुए अपने घर जाने और नशीला सिरप विक्रय हेतु रखने की मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर थाना सिविल लाईन के सहायक उपनिरीक्षक अवधेश सिंह द्वारा रोजनामचा दर्ज कर पंचनामा तैयार किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर साक्षियों को आहूत कर स्टाफ सहित रिंग नंबर ०२ पत्रकार कालोनी मोड पर नाकेबंदी कर उक्त स्कूटी वाहन की रोका गया तो पीछे बैठा व्यक्ति गाड़ी से कूद कर भाग गया। मौके पर आरोपी अख्तर अली को वाहन सहित पकड़ा गया, वाहन के सामने पायदान में एक काला बैंग मिला, आरोपी को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर धारा-50 एन. डी. पी. एस. एक्ट के तहत नोटिस देकर उसे उसके अधिकारों से अवगत कराकर सहमति प्राप्त किया गया। एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत आरोपी से गवाह, पुलिस वाहन एवं स्टाफ की तलाशी कराकर पंचनामा तैयार किया गया और आरोपी के काले रंग के बैग की तलाशी लिये जाने पर उसके अंदर नशीला आनरेक्स कफ सिरप 63 नग प्रत्येक शीशी में 100 एम.एल. बरामद हुआ। आरोपी को धारा-67 एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत नोटिस दिये जाने पर कोई वैद्य दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर गवाहों के समक्ष बरामद नशीला सिरप को विधिवत् मादक द्रव्य पहचान, गणना, मात्रा, बरामदगी पंचनामा तैयार कर जप्त कर सीलबंद कर जाती पत्र एवं नमूना सील पंचनामा तैयार किया गया। संपूर्ण कार्यवाही के संबंध में गवाहों के कथन लेखबद्ध कर देहाती नालसी तैयार कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना वापसी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-352/2024 की प्रथम सूचना पत्र धारा 21,22, 29 एन.डी. पी.एस. एक्ट, 1985 के अंतर्गत दर्ज कर जप्तशुदा संपत्ति को मालखाना में सुपूर्दकर पावती प्राप्त किया गया। संपूर्ण कार्यवाही की सूचना वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित किया गया। मामला एन डी पी एस एक्ट कोर्ट में पेश किए जाने पर विशेष न्यायाधीश कु. पुष्पलता मारकंडे ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई ।
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Wed Aug 20 , 2025
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