ब्रीथ एनालाइजर अर्थात एल्कोमीटर (सेवन किये गए शराब/एल्कोहल की मात्रा नापने वाली मशीन) अब शराबियों के उतार रही नशा।
तेजी एवं लापरवाही पूर्वक तथा नशे में वाहन चालन सड़क दुर्घटना का है प्रमुख कारण
बिलासपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में नियमित रूप से नशे का सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सघन एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है साथ ही शराब एवं नशे के सेवन करने वाले आदतन ड्राइवर से वाहन न चलाये जाने हेतु समस्त वाहन मालिकों को लगातार हिदायत दिया गया है तथा सभी ट्रांसपोर्टरों को ऐसे नशेड़ी वाहन चालकों को वाहन चालन से बेदखल करने हेतु हिदायत देते हुए ऐसे वाहन चालकों से वाहन चलवाने पर वाहन मालिकों की विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु कड़ी और सख्त निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम में यातायात पुलिस के द्वारा नियमित रूप से ब्रीथ एनालाइजर अर्थात एल्कोमीटर (सांसो में शराब की मात्रा नापने की मशीन) के माध्यम से नियमित रूप से चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहन चालकों के फूक लेकर सांसों में अल्कोहल की मात्रा का नाप लिया जा रहा है तथा जिस भी वाहन चालक(ड्राइवर) द्वारा वाहन चालन के दौरान शराब का सेवन करना पाया जा रहा है ऐसे शराबी एवं नशेड़ी वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही करते हुए वाहन की जप्ती के साथ सभी प्रकरण न्यायालय भेजे जा रहे हैं जहाँ पर 20000/- रुपये तक की जुर्माना राशि से दंडित किया जा रहा है।
विदित हो कि शराब के नशे में वाहन चालन के दौरान शराबी व नशेड़ी ड्राइवर के द्वारा क्लच, ब्रेक एवं एक्सीलेटर पर नियंत्रण रखना संभव नहीं होता और न हीं सड़कों का सही अंदाजा लगा पाते हैं । ऐसे में शराब या नशे की हालत में वाहन चालन न सिर्फ उनके स्वयं के जान के लिए जोखिम पूर्ण होता है अपितु अन्य वाहन चालकों, आम राहगीरों और अन्य जीव जंतुओं मवेशियों के लिए भी खतरनाक, घातक एवं अत्यंत जोखिम पूर्ण होता है।
आदतन शराबी वाहन चालक पुलिस के नियमित चालानी कार्यवाहियों के बावजूद भी अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे ऐसे वाहन चालकों जो किसी चिन्हित वाहन का नियमित संचालन शराब का सेवन कर वाहन चालन करते है उनकी निगरानी हेतु यातायात मुखबिर भी लगाई गई है ताकि ऐसे वाहन चालकों पर उनके द्वारा किए जा रहे खतरनाक कृत्यों के कारण सड़क दुर्घटना जैसे घटना घटित ना हो इसलिए पूर्व से ही ऐसे नियमित वाहन चालन करने वाले वाहन चालकों पर पूर्व रिकार्ड के आधार पर आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध कर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
विदित हो कि विगत माह में यातायात पुलिस के द्वारा शराब के नशे में वाहन चालन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम (एम व्ही एक्ट) की धारा 185 के तहत 385 प्रकरण में सघन एवं सख्त कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों की जप्ती कर सभी प्रकरण न्यायालय भेजे गए हैं जहाँ पर न्यायालय में निराकृत प्रकरण में ही आर्थिक दंड के तहत 3322400/- रुपए की समन शुल्क से वाहन चालकों को दंडित किया गया है।
यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों ड्राइवरो से विशेष अनुरोध एवं अपील किया है कि वाहन चलाते समय किसी भी स्थिति में शराब का सेवन न करें एवं सदैव यातायात नियमों का पालन करते हुए ही वाहनों का चालन करें। मनुष्य का जीवन अत्यंत अनमोल है स्वयं सुरक्षित रहें और औरों को सुरक्षित रखें ।
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