बिलासपुर। शहर और आसपास के क्षेत्र में एक दो नहीं बल्कि 60 से 70 एकड़ जमीन का कथित दस्तावेज बता उसका कागजात तैयार करवाने तथा बिक्री होने पर कई गुना लाभ दिलवाने का झांसा दे कार में घूमने वाली एक महिला ने शहर के कई लोगों से लाखों रु वसूल लिए हैं। जिसकी शिकायत कुछ पीड़ितों ने आई ज़ी और एसएसपी करते हुए कार्रवाई करने और राशि दिलाने की मांग की हैं। उक्त महिला ने पीड़ितों से फोन पर बातचीत करते हुए स्पष्ट कह रही हैं कि वो जहाँ भी जाये उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता उनका ऊपर तक पहुँच हैं। धमकी चमकी से वह डरने वाली नहीं हैं। पूरा मामला कोनी थाने का हैं।
दीपमाला शर्मा पति रमाकांत शर्मा नाम की यह महिला जो अपने को लोरमी तहसील के ग्राम लीला पुर की मूल निवासी बताती हैं और हाल मुकाम महामाया मंदिर के पास् पंडरिया बताती हैं लेकिन हमारे संपर्क सूत्र के मुताबिक पंडरिया में उपरोक्त स्थान पर इस नाम की कोई महिला नहीं रहती। पीड़ितों के मुताबिक यह महिला राजीव गाँधी चौक के आसपास दर्जनों एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त का कथित कागजात लेकर घूमती थी। इसके अलावा वह शहर के कई क्रीम स्थानों के भी जमीन के कागजात दिखा कइयों को कागजात तैयार करवाने और कई गुना लाभ दिलाने की गारंटी देती रहती हैं। पंडरिया में खुद के 5 मेडिकल स्टोर्स होने, खुद के पास् 90 तोला सोना होने का दावा भी करती रहती हैं। हम यहाँ पर फिलहाल दो लोगों के आवेदन का मजनून दे रहे हैं जो उन्होंने आई ज़ी और एस एस पी को दिए हैं। इन दोनों लोगों से उक्त महिला ने 5 से 7 लाख रूपये लिए. इस महिला के साथ मुंगेली के रफीक मनिहार भी हैं.. इन दोनों ने दबाव बढ़ने पर राशि वापस करने के जो चेक्स दिए वह बाउंस हो चुका हैं।
श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय,जिला बिलासपुर (छ.ग.)
विषयः दीपमाला शर्मा एवं रफीक मनिहार द्वारा छल, कपट एवं धोखाधड़ीपूर्वक ₹4,50,000/- प्राप्त कर हड़प लेने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत।
महोदय,
मैं, मोहम्मद जावेद इकबाल, पिता अब्दुल गफ्फार उम्र 58 वर्ष, निवासी मंगल भवन के सामने ओम नगर जरहाभाठा बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.), यह लिखित शिकायत प्रस्तुत करता हूं कि दीपमाला शर्मा, पति रमाकांत शर्मा, निवासी ग्राम लीलापुर रामहेपुर, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.) तथा रफीक मनिहार उम्र 38 लगभग वर्ष खामोश गंज रोड सहजादा चिकन सेंटर के सामने तालापारा बिलासपुर द्वारा मेरे साथ छल, कपट एवं धोखाधड़ी कर कुल ₹4,50,000/- (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र) प्राप्त कर हड़प लिया गया है। आरोपियों दीपमाला शर्मा एवं रफीक मनिहार ने मुझे विश्वास में लेते हुए भूमि संबंधी कार्य एवं निवेश से अत्यधिक लाभ होने का प्रलोभन दिया तथा आश्वस्त किया कि मेरे द्वारा निवेश की गई राशि सुरक्षित रहेगी एवं निर्धारित समयावधि में लाभ सहित वापस कर दी जाएगी। आरोपियों के आश्वासन एवं विश्वास दिलाने पर मैंने विभिन्न तिथियों में उनके खातों में धनराशि अंतरित की। दिनांक 04.06.2025 को मैंने आरोपी रफीक मनिहार के बैंक खाते में ₹40,000/- एवं ₹60,000/- कुल ₹1,00,000/- अंतरित किए। तत्पश्चात दिनांक 05.07.2025 को आरोपी दीपमाला शर्मा के बैंक खाते में ₹1,00,000/-, ₹50,000/- एवं ₹1,00,000/- कुल ₹2,50,000/- अंतरित किए। इसके अतिरिक्त आरोपी दीपमाला शर्मा द्वारा मुझसे ₹1,00,000/- और प्राप्त किए गए। इस प्रकार आरोपियों द्वारा मुझसे कुल ₹4,50,000/- प्राप्त किए गए राशि प्राप्त करने के पश्चात आरोपियों द्वारा न तो वचनानुसार कोई कार्य किया गया और न ही मेरी राशि वापस की गई। मेरे द्वारा कई बार मौखिक रूप से एवं अन्य माध्यमों से संपर्क कर राशि वापस मांगी गई, किन्तु आरोपीगण लगातार टालमटोल करते रहे तथा वर्तमान में राशि लौटाने से स्पष्ट इंकार कर रहे हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि आरोपी दीपमाला शर्मा एवं रफीक मनिहार द्वारा इसी प्रकार श्री पुष्पलेती श्रीनिवास राव से भी लगभग ₹5,00,000/- प्राप्त किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा सुनियोजित ढंग से विभिन्न व्यक्तियों को झूठे प्रलोभन देकर उनसे धनराशि प्राप्त कर हड़पने का कार्य किया जा रहा है। आरोपीगण का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318 (4) (धोखाधड़ी), धारा 316 (आपराधिक न्यास भंग), धारा 61 (आपराधिक षड्यंत्र) एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उक्त तथ्यों की जांच कर दीपमाला शर्मा एवं रफीक मनिहार के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही करने तथा मेरी धनराशि ₹4,50,000/- वापस दिलाने की कृपा करें।
दिनांक: 31/07/
एसएसपी को लिखा गया पत्र
जमीन संबंधी दस्तावेज तैयार कराने के लिए अग्रिम धनराशि-500000/-रूपये पाँच लाख रूपये को वापत नहीं किये जाने से उचित कार्यवाही करते हुए रकम वापस दिलाये जाने बाबत्।
महोदय,
उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि श्रीमती दीपमाला शर्मा फति श्री रमाकांत शर्मा उम्र 32 वर्ष, निवाती ग्राम लीला पुर, राम्हे पुर , तहसील लोरमी, जिला-मुंगेली छ०ग०ई आ. नं. 7012 3165 8674 वाली के द्वारा दिनांक-05/07/2025 को आर. टी. जी. एस. के माध्यम से राशि 500000/- रूपये पाँच लाख रूपये बतौर उधारी रकम यह कहते हुए ली गई थी कि बिरकौना, महल नंबर-01, तहतील व जिला बिलासपुर छ० ग में स्थित भूमि खतरा नंबर 33, 39, 06 कुल रकबा 63.00 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री होने पर रकम वापस देने का वचन देते हुए उक्त रकम प्राप्त की गई थी, जिसका समय सीमा उक्त रकम प्राप्ति दिनांक 05/07/2025 से 03 माह तक नियत थी। उपरक्त समय की सीमा समाप्त होने से रकम को वापस मांग करने पर अनावश्यक जो करना है, कर लो की धमकी दी जा रही है। तथा उक्त रकम को देतेसमय गारंटर के रूप में मोहम्मद रफीक मनिहार पिता मो. शफीक मनिहार निवासी- गोल बाजार, जूनगी लाईन मुंगेली छ०ग०% के द्वारा रकम वापत नहीं करने की स्थिति में चैक क्र0-529134 प्रदान किया गया एवं स्वयं दीपमाला शर्मा के द्वारा भी एक चैक क्र0-660359 पंजाब नैशनल बैंक शाखा का दी गई थी।
अतः माननीय महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि मेरे साथ धोखाधड़ी करते हुए लिये गये राशि 500000/- रूपये पाँच लाख रूपये को वापत मय ब्याज सहित वापत आरोपिया- श्रीमती दीपमाला शर्मा से दिलाई जाने की असीम कृपा करें।
विनीत पुष्पलेटी श्री निवास राव पिता पी. वेंकटराव
– शीला टावर के सामने भारतीय नगर बिलासपुर
दीपमाला शर्मा द्वारा ली गई राशि का एग्रीमेंट भी पढ़ें
समक्ष नोटरी सिविल जिला बिलासपुर (छ.ग.)
इकरारनामा टी 204974
पक्ष कमांक – 1 -श्रीमती दीपमाला शर्मा पति श्री रमाकांत शर्मा उम्र 32 वर्ष, निवासी- ग्राम लीलापुर, राम्हेपुर तहसील लोरमी जिला मुंगेली छ.ग., आ.नं. 7012 3165 8674
पक्ष कमांक 2 पुष्पलेटी श्रीनिवास राव उम्र 54 वर्ष पिता पी. वेंकटराव निवासी- शीला टावर के सामने भारतीय नगर बिलासपुर, जिला बिलासपुर छ.ग.
कैफियत :- पक्ष क.1 के द्वारा पेपर वर्किंग के लिये 5 लाख रूपये की आवश्यकता होने पर पक्ष क.2 से उधारी स्वरूप रकम 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) को आज दिनांक 05/07/2025 को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पक्ष क.1 के बैंक खाते से प्राप्त कर चुकी है। उक्त रकम के एवज में पक्ष क.1 के द्वारा पक्ष क.2 को अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा सर्धा बिलासपुर का चेक क. 660359 राशि 5,00,000/-रूपये (पांच लाख रूपये) प्रदान कर रही है तथा पक्ष क.1 के द्वारा गारंटर के रूप में मोहम्मद रफीक मनिहार पिता मो० शफीक मनिहार उम्र 40 वर्ष निवासी- गोल बाजार जूनी लाईन मुंगेली छ.ग. के द्वारा रकम 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) का चेक क. 529134 बैंक एस.बी.आई. शाखा कलेक्ट्रेट मुंगेली के पक्षमें
हस्ताकःर दीपमाला शर्मा
पुष्प लेटी श्रीनिवास राव से 03 माह के अंदर प्रदान करेगी। तथा पक्ष क.1 के द्वारा उक्त समय सीमा के भीतर ग्राम बिरकोना म.नं. 01 तहसील व जिला बिलासपुर स्थित भूमि खसरा नं. 33, 39, 06 कुल रकबा 63.00 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री होने पर 25,00,000/- रूपये (पच्चीस लाख रूपये) लाभ के रूप में पक्ष क.2 को प्रदान करेगी। यदि पक्ष क.1 के द्वारा उक्त जमीन समय के भीतर रजिस्ट्री नही होने पर 6,60,000/- रूपये (छः लाख साठ हजार रूपये) प्रदान करेगी। यदि पक्ष क.1 द्वारा उक्त रकम देने में हिलाहवाला किया जाता है तो पक्ष क.2 को अधिकार होगा कि वह उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगी।
अतः यह इकरारनामा उभयपक्षों के मध्य निष्पादित किया गया है। जो आज दिनांक 05/07/2025 को पढ़कर, सुनकर समझकर तथा सत्य होना जानकर स्वच्छचित्त व बिना किसी डर, दबाव, प्रलोभन के अपना-अपना हस्ताक्षर कर यह इकरारनामा निष्पादित कर दिये, जो सनद रहे काम आव



