भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
बिलासपुर।अपराधियों को उनके अपराध से अर्जित लाभ से वंचित करने की दृढ़ नीति के तहत *बिलासपुर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 का प्रयोग करते हुए एक विशिष्ट कार्रवाई की है। इस कार्यवाही के तहत धोखाधड़ी से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने हेतु न्यायालय में सशक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
सिविल लाइन थाना अंतर्गत अपराध क्रमांक 1041/2025 अंतर्गत आरोपित हीरानंद भगवानी, नायरा भगवानी एवं मुरली लहजा के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया कि उन्होंने 100 से अधिक निर्दोष व्यक्तियों को “40 दिन में राशि दोगुनी” होने का प्रलोभन देकर 1 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नायरा भगवानी एवं मुरली लहजा को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी हीरानंद भगवानी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों ने ठगी से प्राप्त धन से ग्राम तिफरा में 1200 वर्ग फीट का भू-खंड 25 लाख 80 हजार रुपये में खरीदा। बिलासपुर पुलिस ने इस संपत्ति को अपराध की आय घोषित कर बी एन एन एस की धारा 107 के अंतर्गत कुर्क करने हेतु न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।
धारा 107 पुलिस को यह विशेषाधिकार देती है कि अपराधियों की अवैध कमाई को कुर्क कर उन्हें आर्थिक दृष्टि से पंगु बनाया जा सके*। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराध का प्रतिफल अपराधियों के किसी उपयोग में न आए तथा पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके।
इस प्रकरण की विवेचना कर रहे उप निरीक्षक विष्णु यादव को उनके उत्कृष्ट अन्वेषण कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नगद इनाम की घोषणा की गई है
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