मुख्य न्यायाधीश का निर्देश: पुराने दीवानी और आपराधिक मामलों का करें समाधान, 13 सितंबर को  होगा राज्यव्यापी राष्ट्रीय लोक अदालत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की अध्यक्षता में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर 2025 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला न्यायाधीशों, परिवार न्यायालयों के न्यायाधीशों, स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्षों, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारियों सहित विभिन्न स्तर के न्यायिक अधिकारियों और विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों ने हिस्सा लिया।

बैठक की सह-अध्यक्षता न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल, कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर ने की।

बैठक में मुख्य न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि अधिक से अधिक पुराने लंबित दीवानी एवं राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों की पहचान कर लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान देने को कहा जिनमें महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण एवं मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित वाद शामिल हों।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायिक अधिकारी पक्षकारों को प्रोत्साहित करें कि लंबित एवं प्री-लिटिगेशन दोनों प्रकार के विवादों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलझाएं। उन्होंने इसे विवाद निपटान का प्रभावी और सहज माध्यम बताया।

जानकारी हो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2025 के लिए जारी वार्षिक कैलेंडर के अनुसार यह राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को पूरे राज्य में आयोजित होगी। इसमें उच्च न्यायालय, जिला एवं तहसील न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, उपभोक्ता फोरम, अधिकरणों और विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित दीवानी एवं आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त मोहल्ला लोक अदालत के माध्यम से जन-उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों का भी समाधान किया जाएगा। राज्यभर में न्यायिक अधिकारियों को अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्मल माणिक/ प्रधान संपादक मोबाइल:- / अशरफी लाल सोनी 9827167176

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