बिलासपुर । कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दगोरी _ बिल्हा के बीच रेल फ्लाई ओवर के प्रस्तावित निर्माण के कारण भू अधिग्रहण प्रक्रिया को देखते हुए बिल्हा, दगौरी, गोढ़ी , उठगन, किरा री गोढ़ी ,और भैंसबोड ग्राम की ऐलाईमेट क्षेत्र में आने वाली भूमि की खरीदी बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिनांक 03.06.2025 के अनुसार दगोरी-बिल्हा के बीच रेल फ्लाई ओवर के अभिसरण (एलाईनमेंट) में आने वाले ग्रामों में भूमि की अवैध और अनाधिकृत खरीद-बिक्री की संभावना बढ़ने की आशंका को देखते हुए उक्त रेलवे लाईन के अभिसरण (एलाईनमेंट) क्षेत्र में आने वाली सभी भूमियों की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने, जब तक की अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण ने हो जाए और सरकार द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी न की जाए, का अनुरोध किया गया है।उपरोक्त संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के निर्देश क्रमांक 2801/2024/सात 1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 14.10.2024 द्वारा भी भूमि अर्जन प्रक्रिया के अधीन भूमि के बेहतर प्रशासन के लिए भूमि के अंतरण, बटांकन, व्यपवर्तन तथा भूमि के क्रय-विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि अर्जन के अधीन भूमि का बटांकन, छोटे टुकड़ों में अंतरण एवं प्रयोजन में परिवर्तन के कारण भूमि अर्जन की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस प्रक्रिया में मूल भूमिस्वामी को समुचित लाभ होने के बजाए भूमि की खरीद-बिक्री में संलिप्त बिचौलियों और भू-माफियाओं द्वारा लाभ अर्जित किया गया है। भूमि अर्जन प्रक्रिया के अधीन भूमि के बेहतर प्रशासन के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही भूमि के अवैधानिक अंतरण के कारण शासन को अनावश्यक ही आर्थिक क्षति होने के अलावा वादं कारणों की बहुलता होती है। परिणामस्वरूप सार्वजनिक हितों के परियोजनाओं में अनावश्यक विलम्ब होता है। सार्वजनिक हित, मूल भूमिस्वामी के हितों के संरक्षण करने के लिए और शासन को होने वाले आर्थिक क्षति को रोकने के लिए बेहतर प्रबंधन किया जाना आवश्यक होने से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के उपरोक्त पत्र के तारतम्य में शासन के उपरोक्त निर्देश दिनांक 14.10.2024 के अनुसार प्रस्तावित दगोरी-बिल्हा के बीच रेल फ्लाई ओवर निर्माण के अंतर्गत जिला बिलासपुर अंतर्गत अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने तक एवं आवश्यक अधिसूचना जारी किए जाने तक, जिला बिलासपुर के अंतर्गत उक्त रेल फ्लाई ओवर अभिसरण (एलाईनमेंट) में आने वाले अनुविभाग बिल्हा, तहसील बिल्हा के निम्नांकित ग्रामों में भूमि के अंतरण, बटांकन, व्यपवर्तन तथा भूमि के क्रय-विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है:1 बिल्हा ,2 दगौरी,3 गोढ़ी ,4 उटगन,5 किरारीगोढ़ी और 6 भैंसबौड़ ।
उपरोक्त ग्रामों के अंतर्गत स्थित किसी भूमि का अंतरण अधोहस्ताक्षरकर्ता की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा। हितबद्ध / प्रभावित व्यक्ति पक्षकार, भूमि अंतरण के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अपेक्षक निकाय से अभिमत लिया जाकर प्रस्तुत आवेदन पर उचित निर्णय लिया जाएगा।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

