परीक्षा थी 12वीं गृह विज्ञान की,थाने से लाए 10वीं गृह विज्ञान का पेपर और बिना देखे विद्यार्थियों को बांट दिए,केंद्राध्यक्ष समेत तीन निलंबित

छ.ग. राज्य ओपन स्कूल, रायपुर द्वारा संचालित हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल मुख्य परीक्षा-2025 के अंतर्गत परीक्षा केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लोहरसी, वि.खं. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद, केन्द्र कोड-2208 में दिनांक 04.04.2025 को कक्षा 12वीं विषय गृहविज्ञान की परीक्षा आयोजित थी । केन्द्राध्यक्ष एवं एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष के द्वारा थाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद में जमा प्रश्न पत्रों में में से बिना मिलान किये कक्षा 12वीं विषय गृह विज्ञान के प्रश्न पत्रों के स्थान पर कक्षा 10वीं विषय गृह विज्ञान के प्रश्न पत्रों को परीक्षा केन्द्र में लाकर, परीक्षार्थियों को वितरीत कर, परीक्षा प्रांरभ किया गया। उक्त त्रुटि की जानकारी होने पर केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष के द्वारा सभी परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र वापस लेकर थाने में जमा किया गया एवं कक्षा 12वीं विषय गृह विज्ञान के प्रश्न पत्रों को लाकर पुनः वितरीत किया गया और परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने हेतु अतिरिक्त समय दिया गया।

2/ केन्द्राध्यक्ष की पुस्तिका एवं निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता तथा वितरण में सावधानीपूर्वक कार्य किया जाना है, लेकिन संबंधित कर्मचारियों द्वारा छ.ग. राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा में उक्त निर्देश का पालन नहीं किया गया है। परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण एवं गोपर्नीय कार्य में की गई उक्त गंभीर लापरवाही के लिये 1. केन्द्राध्यक्ष – श्री नारायण सिंह चन्द्राकर, व्याख्याता, शास.उ.मा.वि., टेका, वि.खं. फिंगेश्वर 2. सहायक केन्द्राध्यक्ष – श्री तुलसी राम यादव, व्याख्याता, शास.उ.मा.वि., लोहरसी, वि.खं. फिंगेश्वर एवं 3. जिला प्रतिनिधि आब्जर्वर श्रीमती नीतू शाह, व्याख्याता, शास. हाईस्कूल, तर्रीघाट, वि.खं. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं।

3/ संबंधित कर्मचारियों का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं अक्षमता का प्रतीक है, जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

4/ अतः छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अन्तर्गत 1. केन्द्राध्यक्ष श्री नारायण सिंह चन्द्राकर, व्याख्याता, शास.उ.मा.वि., टेका, वि.खं. फिंगेश्वर 2. सहायक केन्द्राध्यक्ष श्री तुलसी राम यादव, व्याख्याता (एल.बी.), शास.उ.मा.वि., लोहरसी, वि.खं. फिंगेश्वर एवं 3. जिला प्रतिनिधि आब्जर्वर – श्रीमती नीतू शाह, व्याख्याता, शास. हाईस्कूल, तर्रीघाट, वि.खं. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय कार्यालय जिलाशिक्षा अधिकारी, जिला गरियाबंद नियत किया जाता है। 5/ निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। देखें आदेश

निर्मल माणिक/ प्रधान संपादक मोबाइल:- / अशरफी लाल सोनी 9827167176

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