
बिलासपुर, 17 अप्रैल (देशबन्धु)। महापौर पूजा विधानी के जाति का मामला थमते नहीं दिख रहा है.।उन्होंने एल पद्मजा के नाम से चुनाव लड़ा और जीत का प्रमाणपत्र भी उन्हें निर्वाचन अधिकारी ने प्रदान किया लेकिन निगम के सामान्य सभा की बैठक में बजट का जो पुस्तक वितरित किया गया है उसमें पूजा विधानी प्रकाशित है। सवाल यह है कि महापौर एल पद्मजा पूजा विधानी के नाम को ही क्यों प्राथमिकता दे रही है?क्या इसे विधिसम्मत कहा जा सकता है?
उधर पराजित कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक ने मामला कोर्ट में दाखिल कर महापौर की चिंता बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है कि चुनाव के दौरान नामांकन के समय ही बीजेपी महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी की जाति को लेकर कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने आपत्ति दर्ज कराई थी। अब जब पूजा विधानी बिलासपुर महापौर बन चुकी है, तब कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी रहे प्रमोद नायक ने जिला न्यायालय में महापौर पूजा विधानी की जाति और चुनावी खर्चे को चुनौती देते हुए पूजा विधानी को मुश्किल डाल दिया है। नायक के मुताबिक कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महापौर पूजा विधानी समेत 10 को नोटिस जारी कर 5 मई तक जवाब तलब कर दिया है। उधर महापौर के बसपा प्रत्याशी। द्वारा पूजा विधानी के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई अभी लंबित है।
उल्लेखनीय है कि बिलासपुर में निगम चुनाव फरवरी महीने में हुआ था ।महापौर सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित था। जिसमे भाजपा की एल पद्मजा महापौर निर्वाचित हुई, भाजपा द्वारा उन्हें प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से ही उनकी जाति को लेकर सवाल उठाया जाता रहा है और प्रमाण पत्र भी सवालों के घेरे में है। चुनाव के वक्त कांग्रेस मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने उनकी जाति को लेकर निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी। जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी रहे प्रमोद नायक ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जिला न्यायालय में याचिका लगाई थी। याचिका में फर्जी जाति प्रमाणपत्र के अलावा लिमिट से ज्यादा खर्च करने सहित जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, आब्जर्वर, आयुक्त को लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है।
कहीं सुनवाई नहीं हुई तो नायक पहुंचे कोर्ट
कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक ने ईवीएम पर भी सवाल उठते हुए कहा है कि वोटिंग के वक्त विवीपेट भी नहीं था इस से पता नहीं चलता कि वोट किसको जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर की गई शिकायत की कोई सुनवाई नहीं की। नियम विरुद्ध भाजपा प्रत्याशी ने लिमिट से अधिक राशि चुनाव में खर्च की । चुनाव खर्च और कथित फर्जी जाति प्रमाणपत्र को आधार बना कर प्रमोद नायक ने महापौर पूजा विधानी के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि शासन के दबाव में कार्य करने वाले अधिकारियों पर भी जांच कार्रवाई की जाए है। जिला कोर्ट ने बिलासपुर महापौर, निर्वाचन अधिकारी, आब्जर्वर, कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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Fri Apr 18 , 2025
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