बिलासपुर। उसलापुर के नेचर सिटी में रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर मारपीट करने , जान से मारने की धमकी देने ,तलाक के मामले में कोर्ट आने जाने के दौरान कोर्ट परिसर में ही मारपीट ,गाली गलौच करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर, एस पी,आई जी व सिविल लाइन थाने में ज्ञापन दे पति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है । एस पी, कलेक्टर से पीड़ित महिला ने सौंपे शिकायत में क्या कहा है उसका अवलोकन करें
: प्रति,
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छ.ग.
आवेदिका:-
मोना रिशा पाल उम्र 32 वर्ष पिता एच. पाल
निवासी- नेचर सिटी मकान नं. ए-35 उसलापुर, तहसील एवं थाना सकरी
जिला बिलासपुर छ.ग., मो.नं.- 8871048417
अनावेदक
अभिषेक सिंह भरोस उम्र 35 वर्ष पिता अजय सिंह भरोस
निवासी वार्ड नं. 03 आनंद नगर अमेरी, तहसील व थाना सकरी
जिला बिलासपुर छ.ग., मो.नं.- 9098196538
विषय :-
अनावेदक अभिषेक सिंह भरोस के विरूद्ध धारा 296, 351(2), 115 (2) का
अपराध पंजीबद्ध किये जाने बाबत।
महोदय,
निवेदन है कि मैं मोना रिशा पाल पिता एच. पाल निवासी नेचर सिटी हा.नं. ए-35 उस्लापुर, तहसील व थाना सकरी जिला बिलासपुर छ.ग. की हूं जो कि कल दिनांक- 18/03/2025 को दोपहर 1.00 बजे पेशी में बिलासपुर जिला न्यायालय आयी थी, तो मेरा पति अनावेदक अभिषेक सिंह भरोस मां, बहन की अश्लील गालियां देते हुये मेरे साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। अभिषेक सिंह से मेरा विवाह दिनांक 18 जुलाई 2022 को हुई थी। शादी के बाद से ही अनावेदक के द्वारा मेरे साथ दहेज नहीं लायी हो, कहकर मानसिक, शारीरिक रूप से प्रताडित कर मारपीट करता था। शुरू में मैं इनके व्यवहार मे 19/9/रिवर्तन आयेगा, कहकर चुप रहती थी इसकी शिकायत अपने घर वाले से नही करती थी। जिससे अनावेदक का हौसला बढ़ता गया। अक्सर दहेज के नाम पर मारपीट करता रहा, जिसमें अनावेदक के विरूद्ध धारा 498ए भादवि. का प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
18 नवम्बर 2022 से शादी के 03 माह बाद से ही अनावेदक के मारपीट कर घर से निकाल देने के कारण मैं अपने मायके में निवास कर रही हूं। अनावेदक के द्वारा मेरे मायके में आकर मेरे घर में गेट को तोड़कर मां, बहन की अश्लील गालियां देकर मारपीट किया था जिसकी शिकायत मेरे द्वारा थाना सकरी में की गई थी। उसके बावजूद भी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नही आया है और अनावेदक कहता है कि मैं वकील हूं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ नहीं सकता तुझे उल्टे झूठे केस में फंसाकर अंदर करवा दूंगा, कहकर धमकी देता है। इन सबसे तंग आकर मैं अनावेदक के विरूद्ध धारा 13ए, तलाक हेतु आवेदन प्रस्तुत की हूं। इसलिये अनावेदक जब भी मैं पेशी में न्यायालय आती हूं अनावेदक के द्वारा मेरे साथ गाली गलौच मारपीट, जान से मारने की धमकी देता है और झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देता है। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा स्टेट बार कौंसिल छ.ग. में व पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, राज्य महिला आयोग छ.ग. थाना में की गई है व माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है।
अतः महोदय से निवेदन है कि अनावेदक अभिषेक सिंह के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।
दिनांक- 19/03/2025
प्रार्थिया
मोना रिशा पाल पिता एच. पाल
निवासी- नेचर सिटी मकान नं. ए-35 उसलापुर, तहसील एवं थाना सकरी
जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़,
मो.नं.- 8871048417

