भारी वाहनो के पंजीकृत ड्राइवरों की ली गयी आवश्यक मीटिंग,दिशा निर्देश दिया गया

  बिलासपुर । यातायात मुख्यालय बिलासपुर में जिले के रजिस्टर्ड वाहन चालकों की आवश्यक बैठक रखी गयी। जिसमें जिले के भारी वाहन के चालक गण उपस्थित हुए जिनके साथ सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम हेतु वाहन चालकों को विशेष सतर्कता रखने एवं चालक संघ के माध्यम से समस्त वाहन चालकों का आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक चर्चा की गई।

              समस्त वाहन चालकों को वाहन चालन के दौरान किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करने, तेजी एवं लापरवाही पूर्व वाहन नही चलाने, रात्रि के दौरान झपकी ना आए इसलिए सदैव नींद पूर्ण करके ही वाहन चलाने, सड़कों पर विश्राम के दौरान मुख्य मार्ग पर वाहन खड़ी नहीं करने, वाहनों के ब्रेकडाउन होने की स्थिति में वाहन के अगल-बगल में रिफ्लेक्टर कोन लगाने, परिवहन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज साथ में रखने, क्षमता से अधिक भार का सामग्री परिवहन नहीं करने पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान चालानी कार्यवाही में सहयोग करने, निर्धारित गति से अधिक गति में वाहन नहीं चलाने, ओवरटेकिंग नहीं करने आदि अनेक विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दी गई।

          मीटिंग के दौरान जिले के समस्त वाहन चालकों को “यातायात मितान” के रूप में सदैव दुर्घटना जन्य क्षेत्रो पर अति सतर्कता बरतने एवं कहीं पर भी दुर्घटना होने की स्थिति में शीघ्र सहायता मुहैया कराए जाने के संबंध में अवगत कराया गया। दुर्घटना के दौरान जिले के चिन्हित हॉस्पिटलों में पहुंचाये जाने में सहयोग प्रदान किए जाने के संबंध में सभी को अवगत कराया गया।।

इस दौरान जिले के वाहन चालकों की पहचान हेतु समस्त वाहन चालको के लिए आईडी कार्ड एवं परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड धारण करने हेतु सभी वाहन चालकों को निर्देशित किया गया। साथ ही मोटरयान अधिनियम 1988 तथा छत्तीसगढ़ मोटर यान अधिनियम 1994 के प्रावधान के अनुसार –

◆ ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसे नियम 07 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा परिवहन यान चलाने का प्राधिकार मंजूर किया गया है उनके लिए जारी किया गया प्लास्टिक के धातु का एक वर्तुलाकर बिल्ला सदैव धारण करेगा।

◆ निर्धारित प्रारूप में जारी बिल्ला में चालक की पहचान संख्या एवं परिवहन यान अवश्य उत्कीर्ण हो।

◆ परिवहन यान का चालक वाहन चालन के दौरान अपने सीने पर बाई ओर बिल्ला को दर्शित करते हुए धारण करे ताकि चालक की पहचान सुनिश्चित हो।

◆ अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा जारी किया गया बिल्ला खो जाने की स्थिति में तत्काल ही संबंधित पुलिस थाने में इसकी सूचना अवश्य दे।

◆ प्रत्येक वाहन चालक वाहन चालन के दौरान अपने नाम से संबंधित नेम प्लेट वह नंबर अवश्य धारण करेगा।

उक्त सभी निर्देशन को विधिवत पालन किए जाने के संबंध में समस्त उपस्थित वाहन चालकों को अवगत कराई गई। इस दौरान संघ के सभी पदाधिकारीगण यातायात मुख्यालय में उपस्थित हुए थे साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी वाहन चालक शराब या नशे के सेवन में वाहन चलाते हैं जिसके कारण कई बार सड़क दुर्घटनाओं में मानवीय क्षति की स्थिति निर्मित होती है ऐसे वाहन चालकों पर शक्ति से चालानी कार्यवाही की जाए ताकि सड़क दुर्घटना की स्थिति निर्मित न हो।

निर्मल माणिक/ प्रधान संपादक मोबाइल:- / अशरफी लाल सोनी 9827167176

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