लापरवाह वाहन चालकों अब तो हो जाओ सावधान क्योंकि नेहरू चौक से लेकर इंदिरा सेतु तक मार्ग ANPR हाईटेक कैमरा से लैस हुआ

 

*🔹यातायात नियमों का उल्लंघन कर नागरिकों के आवागमन को बाधित करने वाले वाहन चालक पर हो रही है कड़ी और सख्त कार्रवाई

🔹*इंदिरा सेतु से होमगार्ड तिराहा मार्ग में रॉन्ग साइड चलने वाले माजदा चालक पर यातायात पुलिस की कड़ी एवं प्रभावी कार्रवाई।*

🔹*मान. न्यायालय द्वारा सख्त हिदायत के साथ 2500 ₹ की जुर्माने से किया दंडित

*🔹बिलासपर-रायपुर मार्ग में भी वाहन चालक द्वारा इसी तरह की लापरवाही पर  न्यायालय द्वारा 20600 का समन शुल्क से दंडित किया गया

  बिलासपुर।             वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  रजनेश सिंह के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राम गोपाल करियारे के पर्यवेक्षण पर यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगातार प्रभावी कार्रवाई किया जा रहा है। साथ ही नियमित रूप से आम नागरिकों को यातायात नियमों के पालन के संबंध में विभिन्न आयामों पर जन जागरूकता अभियान चला कर यातायात नियमों के प्रति गंभीर एवं संवेदनशील भी बनाई जा रही है इसके बावजूद भी कुछ लापरवाह वाहन चालकों के द्वारा यातायात नियमों को उल्लंघन कर न सिर्फ स्वयं खतरे मोल लेते है अपितु अन्य अनुशासित एवं सुरक्षित आता कमान करने वाले वाहन चालकों को भी हाथों की स्थिति निर्मित करते हैं अतः ऐसे वाहन चालकों पर सतत निगरानी रखते हुए कार्यवाही कर प्रकरण माननीय न्यायालय भेजी जा रही है ताकि ऐसे का लापरवाह वाहन चालकों पर अधिक से अधिक राशि से दंडित कर उन्हें यातायात नियमों के प्रति अनुशासन के लिए प्रेरित किया जा सके।

   इसी क्रम में दिनांक 28/01/26 को वाहन क्रमांक CG 09 JH 4128 मॉडल माजदा महामाया चौक से नेहरू चौक की ओर आते वक्त होमगार्ड कैंप के पास से रॉन्ग साइड वाहन चलाते पाया गया। संकीर्ण मार्ग को देखते हुए भी रॉन्ग साइड चलकर उक्त वाहन चालक के द्वारा न सिर्फ विपरीत दिशा से वहां चलाई गई अपितु अत्यधिक आवा गमन दबाव वाले इस क्षेत्र में यात्रा नियमों का गंभीर उल्लंघन कर अन्य लोगों को उत्पन्न किया गया इसको दृष्टिगत रखते हुए द्वारा तत्काल कार्यवाही कर मान. न्यायालय प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उपचारों की वाहन चालक को ऐसे मार्गों पर नियमित रूप से यातायात अनुशासन का पालन करने एवं अन्य वाहन चालकों के सुविधाओं का ध्यान रखते हुए वाहन चलाने का सख्त हिदायत देते हुए 2500 का समन शुल्क से दंडित किया गया।

  इसी क्रम में दिनांक 24/01/26 को वाहन क्रमांक RJ 11 GB 5904 जो की हाई कोर्ट मार्ग में नियमो को ताक में रखकर वाहन चलाते पाए जाने पर उक्त वाहन चालक अंकित राजपूत के विरुद्ध मान.न्यायालय प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 20600 का समन शुल्क से दंडित किया गया।

  यातायात पुलिस बिलासपुर की बार-बार लापरवाह वाहन चालको को यातायात नियमों के प्रति समझाइस एवं हिदायत दिए जाने के बावजूद भी वाहन चालान के दौरान गैर जिम्मेदाराना तरीके से वाहनों को चलाते समय यातायात नियमों का उल्लंघन करना अत्यंत थी गंभीर एवं घोर लापरवाही है अतः समस्त वाहन चालकों को यातायात नियमों का समुचित पालन करते हुए ही वाहन चालन हेतु अपील की जाती है अन्यथा किसी प्रकार की वाहन चालन के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन कर अन्य वाहन चालकों के सरल, सुगम, सुव्यस्थित, सुरक्षित एवं सुचारू आवागमन को बाधित किए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर प्रकरण  न्यायालय भेजी जाएगी।

निर्मल माणिक/ प्रधान संपादक मोबाइल:- / अशरफी लाल सोनी 9827167176

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