
जिले मे थाना तखतपुर की प्रथम कार्रवाई जिसमे आरोपी के साथ नौकरी के नाम पर पैसा देने वाले को भी गिरफतार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया
➤ *गिरफतार आरोपियों का नाम -*01. विष्णु प्रसाद राजपूत पिता स्व भुखउ प्रसाद राजपूत उम्र 67 साल निवासी ग्राम निगारबंद थाना तखतपुर जिला बिलासपुर
02. सीमा सोनी पति जावेद खान उम्र 29 साल विनोबा नगर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर
03. सूर्यकांत जायसवाल पिता गोरे लाल उम्र 55 साल निवासी बरेला थाना जरहागावं हाल मुकाम नेचर सिटी थाना सकरी जिला बिलासपुर
बिलासपुर। पटवारी ,फूड इंस्पेक्टर और छात्रावास अधीक्षक की नौकरी दिलाने का झांसा दे एक महिला और एक पुरुष ने पीड़ित से 43 लाख रुपए वसूल लिए लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि पुलिस ने रुपए लेने और देने वाले को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
आवेदक सूर्यकांत जायसवाल के द्वारा अपने दो पुत्र एवं एक पुत्री को खाद्य निरीक्षक, हास्टल अधीक्षक, पटवारी के पदो पर भर्ती कराने के लिए दिनांक 08.02.2022 से दिनांक 05.06.2023 तक विभिन्न किस्तो मे 43 लाख रूपये अनीश राजपूत विष्णु राजपूत जावेद खान को देने की शिकायत पर वरि0 पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा से शिकायत की जांच करायी गयी जिसमे पाया गया कि शिकायतकर्ता सूर्यकांत जायसवाल द्वारा आरोपीगणों से सपर्क कर अपने पुत्र एवं पुत्री को शासकीय नौकरी दिलाने हेतु विहित प्रक्रिया का पालन न कर विधि विरूद्ध तरीके से बेईमानी पूर्वक शासकीय सेवा का पद पाने का प्रलोभन मे अभियुक्तगणों को 43,00000 रूपये विभिन्न किस्तो में देकर न केवल शासन के साथ छल किया गया बल्कि उन प्रतिभागियों से भी छल किया गया है जो उक्त परीक्षाओं मे शामिल होकर नियमानुसार अपनी योग्यता से चयनित होते है।
वरि0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा श्रीमती भारती मरकाम के मार्गदर्शन में थाना तखतपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियो को गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है।
प्रकरण का एक अन्य आरोपी जावेद खान उर्फ राजा पिता रियाज खान 31 वर्ष साकिन तितली चौक तोरवा जिला बिलासपुर को थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 355/25 धारा 420 भादवि के प्रकरण मे 03.अप्रैल 2025 से जेल मे निरुद्ध है।
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